केंद्र सरकार ने मुनाफाखोरी एवं जमाखोरी रोकने हेतु कीमतों के नियंत्रण के लिए गेहूं के भंडारण की सीमा तय कर दी है। गेहूं के भंडारण की तय सीमा 31 मार्च2025 तक निश्चित की है। सरकार ने यह स्पष्ट किया कि गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने का कोई प्रस्ताव नही है। खुदरा मूल्य पर नियंत्रण के लिए आयात शुल्क पर विचार किया जा सकता है। अभी गेहूं पर आयात शुल्क 40 प्रतिशत है। सरकार ने पिछले हफ़्ते ही दालों के भंडारण की सीमा तय की थी। केंद्रीय खाद्य सचिव ने कहा कि स्टाक लिमिट सोमवार से थोक खुदरा बड़े चेन रिटेलर और प्रोफेसर पर होगी। हर शुक्रवार को पोर्टल पर स्टाक की जानकारी अपडेट करनी होगी। व्यापारी/थोक विक्रेताओ के लिए सीमा तीन हजार मीट्रिक टन, खुदरा विक्रय केंद्रों के लिए प्रत्यके दुकान दस मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है।
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